ये खबर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व ऋषिकेश से वर्तमान विधयाक प्रेमचंद अग्रवाल से जुडी हुई है। दरअसल हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से रुपए निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटे जाने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.