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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 24 Mar 2022 2:27 pm IST


मेडिकल कॉलेज के सभी परिसरों में लगाएं सीसीटीवी


हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 27 छात्रों के साथ रैगिंग मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि कॉलेज के सभी परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। खराब कैमरों को ठीक कराएं। प्रिंसिपल से पूछा है कि 18 मार्च को जिन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया वह किस आधार पर किया गया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।कोर्ट ने इससे पहले मामले की जांच कराने के लिए कुमाऊं आयुक्त, डीआईजी कुमाऊं की दो सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जांच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इसमें कहा गया कि जो शिकायतें थी वह सही पाई गई हैं। कॉलेज परिसर में सीसीटीवी नहीं लगे हैं, जो लगे हैं वह खराब है। प्रिंसिपल ने 18 मार्च को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी सचिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कालेज में 27 छात्रों का सिर मुड़वाकर कर उनके साथ रैगिंग की गई। उनके पीछे बाकायदा एक सुरक्षा गार्ड भी चल रहा था। कॉलेज प्रबंधन का कहना था कि उसके पास रैगिंग की कोई शिकायत नहीं आई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि वायरल वीडियो में 27 छात्र एक लाइन में खड़े हैं, सर मुड़वाये हुए हैं और सभी के हाथ पीछे की ओर हैं। एक गार्ड उनके पीछे तालिबानी स्टाइल में खड़ा हुआ है। जहां तक छात्रों के बाल काटने का मामला है कालेज की ओर से कहा जा रहा है कि छात्रों के सिर में डेंड्रफ व जूं पड़ गए थे इसलिए इनके बाल मुड़वा दिए।