प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में स्कूल फीस जमा कराने के मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अभिभवकों के पक्ष में फैसला देते हुए स्कूलों को बच्चों की 15 फीसदी फीस वापस करने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को विनियामन को लेकर कई
अभिभावकों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए
वर्ष 2020-21 में प्रदेश के
सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 फीसदी माफ किए जाने का फैसला सुनाया है।
स्कूल छोड़ चुके छात्रों को भी देनी होगी फीस
हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य के स्कूलों को सत्र
2020- 21 के लिए जमा कराई
गई पूरी फीस का 15 फीसदी फीस अगले
सत्र में एडजस्ट करना होगा। इस दौरान अदालत ने ये भी आदेश दिया है कि स्कूल छोड़ चुके
छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस
करनी होगी। यह फैसला आज चीफ जस्टिस राजेश
बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने दिया है।