आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। ध्यान रखें कि टैक्स चुकाने के साथ कर बचाने की भी जरूरत है।
दरअसल, कुछ आय करमुक्त होती हैं। कुछ कमाई पूरी तरह करयोग्य होती हैं। कुछ ऐसी आय भी होती हैं, जो इन दोनों के बीच आती हैं। ऐसे में अधिक-से-अधिक कर बचाने और अपनी टेक होम सैलरी को अधिकतम करने के लिए टैक्स संबंधी योजना बहुत मायने रखती है। इसके जरिये आप न सिर्फ अपनी कर देनदारी घटा सकते हैं बल्कि निवेश के लिए पैसे की बचत कर अपने वित्तीय लक्ष्यों को भी पूरा कर सकते हैं।
आयकर कानून के तहत उपलब्ध कर छूट व कटौती का पूरा लाभ उठाएं। धारा-80सी (पीपीएफ, ईपीएफ और कर बचत म्यूचुअल फंड जैसे साधनों में निवेश), धारा-80डी (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम) और धारा-24(बी) (होम लोन ब्याज के लिए) जैसी कटौती का ध्यान रखें।