बाजार नियामक सेबी ने यूट्यूब के कई चैनलों पर भ्रामक वीडियो डालकर शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लि. की शेयर की कीमतों में हेराफेरी के मामले में 9 कंपनियों पर लगाई पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर 2 मार्च, 2023 के अपने अंतरिम आदेश में 24 इकाइयों को शेयर बाजारों में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इनमें से 9 कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध की अब नियामक ने पुष्टि कर दी है। सेबी ने मंगलवार को आदेश में कहा, ये कंपनियां फर्जी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध (पीएफयूटीपी) नियमों के तहत प्रथम दृष्टया संलिप्त पाई गई थीं।