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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 29 Jul 2022 7:00 am IST


हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए आयोग तय करेगा ओबीसी आरक्षण


उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के निर्धारण के लिए कैबिनेट ने एकल सदस्यीय आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की अध्यक्षता में आयोग बनाने का फैसला किया है। 

कैबिनेट ने यह फैसला सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के सभी राज्यों के लिए जारी निर्देशों के आलोक में किया है। कैबिनेट ने एकल सदस्यीय आयोग से यह आशा की है कि वह हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर देगा।
सरकार 16 अगस्त तक पंचायत चुनाव की तिथि तय कर देगी। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 29 मार्च 2021 को समाप्त हो चुका है। सरकार ने छह महीने के लिए प्रशासक की व्यवस्था की थी। इसके बाद छह महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। चुनाव में देरी का मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से चुनाव न कराए जाने को लेकर जवाबतलब किया था।