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Rajesh Sharma
• Fri, 26 Nov 2021 9:06 am IST


11 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत


 हरिद्वार। वादकारीगण को सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से जिला जज,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार विवेक भारती शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का 11 दिसम्बर को हरिद्वार, रूडकी एवं लक्सर स्थित न्यायालयों में किया जायेगा। लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देते हुए सचिव सिविल जज (एस.डी.) अभय सिंह ने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन.आई.एक्ट वाद बैंक धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली, पानी, एवं अन्य बिल भुगतान सम्बन्धी वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन एवं भत्तो से सम्बन्धित सर्विस मामले, राजस्व एवं अन्य प्रकृति के सिविल वाद जिनमें सुलह समझौता वार्ता द्वारा वाद का निस्तारण संभव हो,निस्तारण हेतु रखा जायेगा। कोई भी वादकारी जो अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है, वह सम्बन्धित न्यायालय में जहाँ पर उसका वाद लंबित है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद को निस्तारण हेतु लोक अदालत में नियत करवा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार सचिव, अभय सिंह ने अपील की है कि वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का अधिक से अधिक लाभ उठायें और अपने वादों को आपसी सुलह समझौता वार्ता द्वारा अंतिम रूप से निस्पादित करायें। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निपटाये गये वाद की आगे किसी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती क्योंकि लोक अदालत में वाद को अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है।