हल्द्वानी: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज के 27 छात्रों के साथ रैगिंग किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इसकी जाँच के लिए आयुक्त कुमाऊ व डीआईजी कुमाऊ की दो सदस्यी कमेटी गठित की है। कमेटी से दो सप्ताह के भीतर जाँच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की गई है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि वायरल वीडियो में 27 छात्र एक लाइन में सिर मुड़वाए खड़े हैं। सभी के हाथ पीछे की और है और उनके पीछे एक गार्ड है, जो तालिबानी स्टायल में खड़ा हुआ है कि कहीं छात्र भाग न जाएं। मामले को रैंगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां तक छात्रों के बाल काटने का मामला है कालेज की ओर से कहा जा रहा है कि छात्रों के सिर में डेंड्रफ थे, जिसमें जुएं पड़ गए थे। इसलिए इनके बाल मुड़वा दिये गए। याचिकाकर्ता ने वायरल वीडियो को कोर्ट में भी प्रस्तुत किया।