उत्तरकाशी : विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें से 20 हजार की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। बता दें की, पीड़िता के पिता की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने बीरेंद्र बहादुर के खिलाफ पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उसी दिन बीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि 31 अगस्त को राजस्व पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने फैसला सुनाया।