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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 29 Apr 2022 4:24 pm IST


पांडुवाघाट में कूड़ाघर निर्माण के लिए भूमि चयन के निर्देश


गैरसैंण के पांडुवाघाट नामक स्थान पर डंपिंग जोन (कूड़ा घर) निर्माण की निविदा को उच्च न्यायालय नैनीताल ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है साथ ही जिला अधिकारी चमोली को गैरसैंण में कूडाघर निर्माण के लिए 45 दिन में स्थान चयनित करने के भी निर्देश दिये हैं।बताते चले कि नगर पंचायत के वार्ड 7 के सभासद राजेन्द्र शाह ने गत 28 अप्रैल को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उपरोक्त स्थान पर कूड़ा घर बनाने के विरोध में याचिका दायर की थी। जिसमें सभासद ने प्रस्तावित कूड़ा घर के निकट सीएम की घोषणा के अनुसार टैक्सी स्टेड निर्माण के साथ ही हाईवे एवं रामगंगा नदी के निकट होने का हवाला दिया गया था। गत दिन इस मामले में सुनवाई करते हुये कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश एसके मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्वे ने यहां के लिए जारी कूड़ाघर निर्माण की निविदा को निरस्त करते हुये जिला अधिकारी चमोली को 45 दिन के भीतर गैरसैंण में कूड़ा घर निर्माण के लिए स्थान चयन करने के निर्देश भी दिये हैं।