देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना
देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भवती करने के आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. इसमें से 30 हजार की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म का ये मामला 17 जून, 2019 का है. थाना पटेल नगर क्षेत्र निवासी 15 साल की नाबालिग के साथ यूपी के पीलीभीत निवासी रिसू ने जान से मारने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. इसी दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई, तब इस बात का परिजनों को पता चला. इस मामले में पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. कानूनी कार्रवाई के दौरान इस बीच आरोपी ने फोन करके पीड़िता को शादी का झांसा देकर गहने लेकर अपने पास बुलाया. दबाव में आते हुए लड़की घर से गहने लेकर चुपचाप आरोपी के पास पहुंची. इसी दौरान जब आरोपी पीड़िता के साथ गहने बेचने निकला, तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था.