Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 29 Mar 2022 4:03 pm IST


पार्क और व्यू प्वाइंट का होगा निर्माण


नरेंद्रगनर नगर पालिका सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अपना प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग, बैनर लगाने से पहले कंपनी और व्यक्ति को पालिका की अनुमति लेनी होगी। प्रति होर्डिंग की दर पालिका ने 20 हजार निर्धारित कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर पालिका रिपोर्ट दर्ज कराएगी। बच्चों के खेलने और मनोरंजन के लिए शिवमूर्ति के समीप पालिका पार्क और व्यू प्वाइंट का निर्माण करेगी। भवन कर का सही निर्धारण करने के लिए पालिका ने नए और पुराने सभी भवनों का जीपीएस सर्वे करने का निर्णय लिया है।पालिकाध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में नगर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बोर्ड ने तय किया है कि नगर क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत विभिन्न दीवारों पर स्थानीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं से स्वच्छता के संबंध में वॉल पेंटिंग बनवाई जाएगी। बेहतर पेंटिंग करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। ईओ अमरजीत कौर ने बताया कि प्रचार-प्रसार के लिए नगर क्षेत्र चयनित स्थानों में लगाए जाने वाले होर्डिंग और बैनर लगाने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी को अनुमति लेनी आवश्यक है।