DevBhoomi Insider Desk • Tue, 23 Nov 2021 11:32 am IST
अपराध
देहरादून पॉक्सो कोर्ट ने मां-बेटे को सुनाई सात साल की सजा
नाबालिग लड़के की गैर इरादतन हत्या के मामले में देहरादून की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मां-बेटे को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला 2017 का देहरादून के डालनवाला कोतवाली क्षेत्र का था। पॉक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी के मुताबिक साल 2017 में जब ये केस दर्ज हुआ था, तब दोषी नाबालिग था. इसलिए यह जुवेनाइल केस था, लेकिन इस केस की पूरी प्रक्रिया पॉक्सो कोर्ट में चली, इसी कारण फैसला भी पॉक्सो कोर्ट ने ही दिया. शासकीय अधिवक्ता नेगी ने बताया कि यह मामला मई साल 2017 का है. देहरादून के डालनवाला कोतवाली क्षेत्र में एक ही बिल्डिंग में किराए पर रहने वाली सीता देवी और कमला देवी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और कहासुनी मारपीट में बदल गई थी.