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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 13 Aug 2021 1:26 pm IST


स्टोन क्रशर लाइसेंस को लेकर पीसीबी ने दाखिल किया जवाब


हाई कोर्ट ने राज्य की खनन नीति अवैध खनन बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के संचालित तथा आबादी क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर अगली सुनवाई पहली सितंबर को नियत कर दी है। इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। याचिकाओं में खनन नीति को चुनौती देने के साथ ही स्टोन क्रशरों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पीसीबी के मानकों का उल्लंघन करने आदि बिन्दु उठाए गए हैं।