उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सरकार से 16 दिसंबर तक यह बताने को कहा है कि सरकार ने इस मामले में पूर्व में अपील दाखिल क्यों की थी? मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की है.
मामले के मुताबिक, होशियार सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोष मुक्त कर दिया था. कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट ना तो शिकायतकर्ता हैं और ना ही गवाह. याचिका में कहा गया है कि 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गई.