बिजली कनेक्शन में देरी पर ऊर्जा निगम से वसूले जाने वाले जुर्माने में उपभोक्ताओं को भी हिस्सा मिलेगा। अभी तक यह जुर्माना विद्युत नियामक आयोग ही वसूलता था। अब आयोग ने नई व्यवस्था का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पर उपभोक्ताओं से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं।
एलटी कनेक्शन 15 दिन और एचटी कनेक्शन 60 दिन के भीतर देना होगा। इसमें देरी पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। एलटी कनेक्शन में लोड बढ़ाने के आवेदन पर 15 दिन, एचटी कनेक्शन में 30 दिन में काम न होने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
एमसीबी ट्रिप होने पर लाइट जाने पर शहरों में चार घंटे, गांव में आठ घंटे, पहाड़ों पर जहां मोटर रोड नहीं है, वहां 12 घंटे में बिजली सप्लाई चालू करनी होगी। सर्विस लाइन टूटने, लाइन बिजली पोल से टूटने पर शहरों में छह घंटे, गांव में 12 घंटे, पहाड़ों पर बिना मोटर रोड वाले क्षेत्रों में 24 घंटे में लाइन ठीक करनी होगी।