DevBhoomi Insider Desk • Tue, 21 Mar 2023 4:12 pm IST
रुड़की मेयर गौरव गोयल की मुश्किलें बढ़ीं! HC ने सचिव शहरी विकास को जारी किया अवमानना नोटिस
उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल द्वारा अपने पद का दुरुप्रयोग करने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव शहरी विकास को अवमानना का नोटिस जारी कर आदेश का अनुपालन करने को कहा है. इसके साथ ही उन्हें 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.ये है पूरा मामला: पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नगर निगम एक्ट की संसोधित धारा-16 के अंतर्गत दो माह के भीतर जांच करके कार्रवाई करें. लेकिन, आज तक मामले में मेयर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने अपने पद का दुरुप्रयोग किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने किसी भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपये फोन करके मांगे और इनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया. बाद में इनकी आवाज का वॉइस सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा गया और फॉरेंसिक लैब की जांच में सही पाया गया.