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DevBhoomi Insider Desk
• Mon, 2 Aug 2021 7:13 pm IST


अब रात दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर होगा प्रतिबंध


पुलिस और प्रशासन रात दस से सुबह छह बजे तक धार्मिक स्थलों और समारोहों में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंधित संबंधी हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराएगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक कर सभी धर्मगुरुओं डीजे संचालकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने चेताया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।