पुलिस और प्रशासन रात दस से सुबह छह बजे तक धार्मिक स्थलों और समारोहों में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंधित संबंधी हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराएगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक कर सभी धर्मगुरुओं डीजे संचालकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने चेताया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।