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• Sat, 24 Jul 2021 8:23 am IST


जिला प्रशासन की जांच : दून में 44 हजार नागरिक नहीं बन पाए वोटर


आनलाइन आवेदन के लिए चेहरे की साफ रंगीन फोटो, पते व आयु का प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। आवेदन के लिए विभिन्न जन सेवा केंद्रों (सीएससी) का सहयोग लिया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के संबंध में अधिक जानकारी टोलफ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

सभी कार्यालयाध्यक्ष और शिक्षण संस्थान करें प्रयास अपर जिलाधिकारी बुदियाल ने सभी कार्यालयाध्यक्षों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की कि वह अपने से संबंधित पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का प्रयास करें। वहीं, उन्होंने सभी निर्वाचक/सहायक निर्वाचक/रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस काम में सहयोग करने के निर्देश दिए।

अन्यत्र नाम दर्ज है तो वोटर कार्ड नंबर दर्ज करें अपर जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम अन्यत्र दर्ज है और वह दून में किसी विधानसभा क्षेत्र में नाम दर्ज कराना चाहता है तो पहले से बने वोटर कार्ड की संख्या दर्ज करनी होगी। इसके बिना संबंधित का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया जाएगा।