तेलंगाना
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अभिनेत्री साई पल्लवी की उस याचिका को खारिज कर दिया,
जिसमें “द कश्मीर फाइल्स”
पर उनकी हालिया टिप्पणियों के संबंध में हैदराबाद पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस को
रद्द करने की मांग की गई थी।
अभिनेत्री
चाहती थी कि नोटिस को इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि यह गैरकानूनी है। रिपोर्टों
के अनुसार उन्होंने
अपनी याचिका में तर्क दिया कि नोटिस एक "दुर्भावनापूर्ण" याचिका पर
आधारित था, जो
यह समझाने में विफल है कि याचिकाकर्ता की भावनाएं क्यों आहत हुई हैं या शिकायत की
बारीकियां क्या हैं।
हैदराबाद
में सुल्तान बाजार पुलिस ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद नोटिस
जारी किया। यूट्यूब चैनल ग्रेटांध्र के साथ एक साक्षात्कार में अभिनेत्री ने गौ
रक्षा और द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई हत्याओं के बारे में बात की,
जो घाटी से
कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है।
उनके इस
बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी और विवाद भी खड़ा किया. उसके बाद,
अभिनेत्री ने
इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी को भी हर्ट
करने का नहीं था। वह केवल यह कहना चाहती थी कि किसी भी प्रकार की हिंसा गलत है।