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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 7 Jun 2023 10:42 am IST


प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर बनाने और बेचने वालों की अब खैर नहीं, 15 कंपनियों को नोटिस


उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने के साथ-साथ बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अब प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर ऑनलाइन कंपनियां भी नहीं बेच पाएंगी. संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप कुमार सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रेशर हॉर्न वाहनों में लगाना अपराध है. ऐसे में नए परिवहन एक्ट के तहत प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी परिवहन विभाग कार्रवाई करने जा रहा है. ये चीजें बनाने और बेचने पर एक लाख के जुर्माने के साथ-साथ सजा का प्रावधान है.संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए वाहन एजेंसियों के साथ-साथ सर्विस सेंटर मालिकों के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए हैं कि नए एक्ट के तहत अब वाहनों ने प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं लगाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बाजारों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर उपलब्ध न हों, इसके लिए इन्हें बनाने वाली कंपनियों के साथ-साथ ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियों को भी चिन्हित किया गया है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी 15 ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियों को चिन्हित किया गया है, जिनको परिवहन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर बेचने और उत्पादन को बंद करने को कहा गया है.