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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 7 Mar 2023 4:00 am IST

नेशनल

पाकिस्तान पूर्व पीएम इमरान खान को लगा करारा झटका, गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट नहीं होगी रद्द...


पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत से करारा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानि पीटीआई प्रमुख इमरान की याचिका को खारिज कर दिया है। 

तोशखाना मामले में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने मामले की सुनवाई के बाद दिन में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील अली बुखारी, कैसर इमाम और गोहर अली खान ने पैरवी की। बुखारी ने दलील दी है कि, उनके मुवक्किल ने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है। 

इमाम की दलील थी कि, अगर इमरान खान पेश होने को तैयार हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस पर जज ने कहा कि पीटीआई प्रमुख वारंट के निलंबन के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे। हालांकि, इमाम ने कहा कि वे चाहते हैं कि, सत्र अदालत वारंट को निलंबित करे। बुखारी ने कहा कि पीटीआई प्रमुख लाहौर में अपने जमान पार्क आवास पर थे। वे अदालत में पेश होने का तरीका जानना चाहते हैं।