उत्तराखंड में यूसीसी कानून अक्तूबर आखिर तक लागू हो सकता है। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक, एक्ट के तहत विवाह और लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कानून बनाने के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है। प्रदेश में यूसीसी कानून अक्तूबर आखिर तक लागू हो सकता है।यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट बनाने का काम 50 फीसदी से अधिक हो चुका है और अगले ढाई महीनों में नियमावली बनाने का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इसे लागू करने में थोड़ा और समय इसलिए लगेगा, क्योंकि इसके लिए पंचायत और निकाय स्तर पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। गृह विभाग को इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
समिति को यह कार्य फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिया गया था।तब से अब तक समिति ने आधी नियमावली तैयार कर ली है और अब समिति को इस कार्य को निपटाने में मुश्किल से ढाई महीने का समय लगेगा। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक, समिति नियमावली ड्राफ्ट तैयार करने के साथ इसे लागू करने के तकनीकी पहलुओं पर काम कर रही है।