पौड़ी: जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने चार साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को पोक्सो के तहत 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को नाबालिग बच्ची के अपहरण, मारपीट, दुष्कर्म व पोक्सो की धाराओ में दोषी पाया। अदालत ने दोषी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि दोषी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए।