DevBhoomi Insider Desk • Sat, 25 Dec 2021 12:00 pm IST
ओमीक्रोन पर उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई SOP, 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
राजधानी दून में ओमीक्रोन की दस्तक के साथ जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. डीएम आर राजेश कुमार ने बताया कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है. यह बेहद तेजी से फैलने की क्षमता रखता है. भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ओमीक्रोन की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि ओमीक्रोन के संक्रमण की रोकथाम के लिए क्रिसमस और नए साल के मौके के लिए एसओपी जारी की गई है. उन्होंने बताया कि अन्य राज्य से आ रहे पर्यटकों को आने से 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या डबल डोज वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा. संक्रमण रोकथाम के लिए सभी आयोजित कार्यक्रम अधिकतम रात 10 बजे तक ही किए जा सकेंगे. माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन संबंधी गतिविधियां पूरी तरह वर्जित होंगी. जिला देहरादून के निवासियों व पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों व कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा. उन्हें सामाजिक दूरी का भी कड़ाई से अनुपालन करना होगा. ऐसा न करने पर आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके अनुसार नव वर्ष का कार्यक्रम सादे रूप से ही मनाया जाएगा.