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• Wed, 28 Apr 2021 3:31 pm IST


कोविड 19 की रोकथाम को सरकार की तैयारियों से संतुष्ट नहीं हाईकोर्ट


नैनीताल। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उच्च न्यायलय ने सरकार की तैयारियों पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि महामारी की भयावहता को देखते हुए सरकार की तैयारी पर्याप्त नहीं है। साथ ही कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक की जान बचाना सरकार का संवैधानिक व नैतिक दायित्व है। सरकार सब कुछ झोंककर लोगों की जान बचाये। कोर्ट ने इंजेक्शन की कालाबाजारी सख्ती से रोकने, क्यूआर कोड लगाने व कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कारवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों की देखरेख के लिए आशा वर्कर की सेवाएं लेने को कहा है। देहरादून के जिलाधिकारी की ओर से जारी ऑक्सीजन सप्लायर की सूची के नंबरों पर कॉल करने पर ऑक्सीजन नहीं मिलने को बेहद गंभीर माना है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को सूची अपडेट करने को कहा। कोर्ट ने सरकार, सचिव स्वास्थ्य व सचिव हेल्थ को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।