नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकारों की ओर से भूमि क्रय करने के बाद वहां सरकारी धन से पुल बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इस मामले में अन्य ठोस सबूत कोर्ट में पेश करें।