रुद्रपुर। विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित होने के साथ ही उम्मीदवारों और सियासी दलों के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत डोर टू डोर प्रचार में अधिकतम पांच लोग ही शामिल हो सकेंगे। नामांकन में दो लोग ही शामिल होंगे। निर्बाध रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले को तीन सुपर जोन, 21 जोन और 117 सेक्टरों में बांटा गया है।
रविवार को डीएम युगुल किशोर पंत और एसएसपी डीएस कुंवर ने कलक्ट्रेट सभागार में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। डीएम पंत ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर प्रचार में अधिकतम पांच लोग शामिल हो सकेंगे। नामांकन में दो लोग ही शामिल होंगे। फिलहाल, नुक्कड़ नाटकों को अनुमन्य नहीं किया गया है। बैंकों से 10 लाख रुपये से अधिक की धनराशि का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। 50 हजार रुपये की अधिक नगदी रखने पर दस्तावेज दिखाने होंगे। साथ ही वाहन संचालन अनुमति, चुनाव प्रचार सामग्री छपवाने, झंडा और पोस्टर लगवाने के साथ ही विभिन्न आयोजनों के लिए सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।