Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 8 Dec 2021 1:46 pm IST


मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रति शपथपत्र पेश करने के निर्देश


नैनीताल। हाईकोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल की ओर से वर्ष 2014 में अशोक सिनेमा हॉल को 30 साल की लीज पर मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रतिशपथ पत्र पेश करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम समय दिया है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नगर पालिका नैनीताल ने वर्ष 2014 में अशोक सिनेमा हॉल को 30 साल की लीज पर मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को दिया था। लीज की शर्तों के अनुसार लीजधारक को दो वर्ष के भीतर पुराने सिनेमा हॉल को तोड़कर उसके स्थान पर 250 सीटों का सिनेमा हॉल, मॉल, कुछ दुकानें व पार्किंग के लिए जगह बनानी थी। लीजधारक ने दो वर्षों में लीज की शर्तों का पालन नहीं किया और वहां पार्किंग स्थल बना दिया। कार्य पूरा करने का समय 2016 में ही समाप्त हो गया। इसके बाद नगर पालिका ने अशोक सिनेमा परिसर को अपने कब्जे में लेकर लीज निरस्त कर दी जिसे मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में नगर पालिका की ओर से दिए गए जवाब के क्रम में मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को प्रतिशपथ पत्र देना था। पर यह प्रति शपथपत्र समय पर नहीं दिया गया। कोर्ट ने मैसर्स न्यू कैपिटल सिनेमा को अंतिम समय देते हुए दो सप्ताह के भीतर प्रतिशपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए।