पौड़ी : जिलाधिकारी ने सेवा के अधिकार अधिनियम को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत सेवाओं को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को सेवा के अधिकार अधिनियम को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवा का अधिकार अधिनियम संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में शिक्षा व उद्यान विभाग के स्तर पर लंबित प्रकरणों को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला उद्यान अधिकारी का सितंबर माह के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बैठक में विभागाध्यक्ष स्वयं प्रतिभाग करें। जिलाधिकारी डाॅ. आशीष चौहान ने कहा, जिन विभागों द्वारा सेवा के अधिकार की रिपोर्ट जिला कार्यालय को नहीं भेजी है, वे प्राथमिकता से रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बताया कि विकासखंड व तहसील रिखणीखाल, धुमाकोट, लैंसडौन व पोखड़ा में दिल्ली से स्वीकृति मिलते ही आधार सेवा केंद्र की सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी अधार सेवा केंद्रों की सुविधा मुहैया कराने को लेकर प्रयास निरंतर जारी है। बैठक में एसडीएम कोटद्वार सोहन सैनी, यमकेश्वर चतर सिंह चौहान, लैंसडौन शालिनी मोर्या, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में मौजूद रहे।