खालिस्तानी अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानि SFJ के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इंटरपोल ने इनकार कर दिया है।
बता दें कि, ये दूसरी बार है जब इंटरपोल ने इस मामले में भारत सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इंटरपोल का कहना है कि, भारतीय अधिकारी इस मामले में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं।
गौरतलब है कि, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दरवाजे पर खालिस्तान का झंडा फहराने के बाद सिख फॉर जस्टिस चर्चा में आया था। हालांकि, इससे पहले और इसके बाद भी यह संगठन कई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। इस संगठन पर 2019 में केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था।