कोलकाता के इकबालपुर इलाके में हुई हिंसा की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी से कराने का आदेश दिया है।
एनआईए से जांच के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी औऱ कोलकाता पुलिस आयुक्त को जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि, राज्य सरकार के अनुसार इलाके स्थिति शांतिपूर्ण है, इसलिए केंद्रीय बल तैनात करने की जरूरत नहीं है।
वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हिंसा के दौरान बम धमाकों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए ममता सरकार से सवाल किया कि, क्या हिंसा के दौरान हुए बम विस्फोटों के बारे में केंद्र सरकार को सूचित किया गया था? क्योंकि एनआईए कानून के अनुसार धमाकों की सूचना केंद्र सरकार को देने का अनिवार्य प्रावधान है। वहीं हाईकोर्ट ने इसे लेकर राज्य सरकार से आज दोपहर दो बजे तक जवाब भी मांगा था।
बता दें, कोलकाता के इकबालपुर थाना क्षेत्र के मोमिनपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इतना ही नहीं हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर जबरदस्ती झंडे लगा दिए थे। इसे हिंदुओं ने हटा दिया था। इसके बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने देर रात दूसरे वर्ग के घरों, दुकानों, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की थी।