नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले नीरज कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने स्पेशल पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी नीरज को चार जुलाई 2021 को दर्ज मुकदमे में सजा सुनाई गयी है। दरअसल, शहर क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की।
वहीं परिजनों ने शक के आधार पर युवक नीरज का मोबाइल नंबर दिया। और पुलिस ने नंबर की लोकेशन ट्रेस कर 7 जुलाई 2021 को लेबर क्वार्टर से नाबालिग को बरामद कर लिया। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया। जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
जिसके बाद साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी अशोक विहार निवासी नीरज कुमार के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।