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• Thu, 11 Mar 2021 12:37 pm IST


उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश,गफूरबस्ती के अतिक्रमणकारियों के प्रत्यावेदन निस्तारित करे रेलवे


उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।  

वही आपको बता दे, बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि पिछले साल डीआरएम को निर्देश दिए गए थे कि गफूरबस्ती में अतिक्रमण के मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई कर केसों का निस्तारण करें, परन्तु अभी तक डीआरएम व एस्टेट ऑफिसर ने एक भी केस का निस्तारण नहीं किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट ने पूर्व में रेलवे की भूमि खाली कराने के आदेश दिए थे, जहां गफूर बस्ती बसी हुई है। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय तक रोक लगा दी थी, परंतु उच्च न्यायालय ने प्रभावितों को निर्देश दिए थे कि जो प्रभावित हैं वे अपनी शिकायत डीआरएम इच्जतनगर में कर सकते हैं और डीआरएम को निर्देश दिए थे कि उनकी शिकायतों को निर्धारित समय के भीतर निपटाएं। इस बीच 4365 लोगों ने शिकायतें डीआरएम से की, परंतु इन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। बुधवार को इन प्रत्यावेदनों को निस्तारित करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की गई है।