दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 15 जुलाई तक बस लेन उल्लंघन के मामले में कुल 51,812 चालान वसूलने का निर्देश जारी किया है। इनमें बस लेन उल्लंघन के लिए बस चालकों के 1810 और बस लेन में वाहन पार्क करने पर निजी वाहन मालिकों के 50,002 चालान शामिल हैं।
बता दें कि, बस लेन में अनुचित पार्किंग करने पर कुल 545 वाहनों को टो किया गया है। दरअसल राजधानी में जाम की स्थिति से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अप्रैल 2022 को बसों और मालवाहक वाहनों के लिए प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। इसके तहत किसी अन्य वाहन को बस लेन में रुकने और पार्क करने की इजाजत नहीं है। हालांकि, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, सामान ढोने वाले तीन पहिया और सभी निजी वाहनों को निर्धारित बस कतार आश्रयों से लगभग 75 मीटर आगे ले जाने और छोड़ने की इजाजत मिली है।
बीते दिन परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गाजीपुर से दिलशाद गार्डन के बीच बस लेन और बस क्यू शेल्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि, शहर में हर एक बीक्यूएस पर डिस्प्ले बोर्ड को सबसे अपडेट रूट नंबरों के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। गाजीपुर एक्स आईएनजी से आनंद विहार आईएसबीटी के बीच बस लेन के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि, बस लेन पर कब्जा करने वाले निजी वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।