नैनीताल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में हाईकोर्ट इस पर रोक नहीं लगाएगा। यह बात हाईकोर्ट ने ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले बढ़ने के कारण उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव और रैलियों को स्थगित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कही। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि नियत की।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने आठ जनवरी को अधिसूचना के साथ गाइडलाइन जारी कर दी थी। पार्टियों व प्रत्याशियों को इसी के अनुरूप प्रचार व अन्य कार्य करने होंगे। 15 जनवरी तक चुनाव रैलियों पर पाबंदी लगाई गई है। प्रत्याशियों का नामांकन ऑफलाइन जबकि नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। शपथपत्र और अन्य दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ही प्रस्तुत करने होंगे। आयोग ने कहा कि प्रचार में लगने वाले वाहनों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। आयोग ने स्टार प्रचारकों पर भी प्रतिबंध लगाया है।