सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। SC ने ये भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर चार लाख मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। मुआवजे की राशि सरकार खुद तय करे। कोर्ट ने NDMA से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाये, जिससे मुआवजा दिया जा सके। इससे पहले केंद्र SC को मुआवजा देने से इंकार कर चुका था।