भारत निर्वाचन आयोग ने शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद मामले की पहली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख दी है।
मामले की सुनवाई के तहत आयोग ने दोनों पक्षों उद्धव और शिंदे गुट को अपने-अपने दस्तावेज और बयान दाखिल करने के लिए नौ नवंबर शाम पांच बजे तक का समय दिया है। दरअसल, तीन नवंबर को महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चिह्न आवंटित किए गए थे।
बताते चलें कि, चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम आवंटित किया था। इसके साथ ही जलती हुई मशाल चुनाव चिह्न के रूप में आवंटित की गई थी। वहीं, वहीं एकनाथ शिंदे गुट को बालासाहेबची शिवसेना नाम दिया गया था। इस गुट को चुनाव चिह्न के रूप में दो तलवारें और ढाल आवंटित किया था।