नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करते हुए भर्ती शुरू कराए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि नियुक्तियां 2012 की नियमावली और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत ही की जाएं।