केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि COVID-19 टीकाकरण के लिए CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को सूचित किया गया कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिया जा सकता है.