ऋषिकेश स्थित रैनापुर ग्रांट में रेरा की रोक के बावजूद अवैध प्लॉटिंग और जमीनों की खरीद-फरोख्त जारी है। रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 (रेरा) अध्यक्ष ने 11 जनवरी को जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एमडीडीए वीसी को पत्र जारी कर रजिस्ट्री पर रोक लगाने को कहा था। हालांकि जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगी और इस दौरान अब तक कई रजिस्ट्री हो चुकी हैं। बता दें कि ऋषिकेश के रैनापुर ग्रांट में 52 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर बड़ी संख्या में जमीनों की खरीद-फरोख्त हुई है। इसके अलावा 55 बीघा भूमि पर भी प्लॉटिंग की गई है। प्लॉटिंग का न तो डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेआउट पास है और न ही यह रेरा में पंजीकृत की गई है। इससे जमीन खरीदने वालों का पैसा फंसने का भी खतरा बना हुआ है। मामले की शिकायत रेरा के पास पहुंचने के बाद अध्यक्ष विष्णु कुमार ने 11 जनवरी को जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव, एमडीडीए वीसी रणवीर चौहान और एसएसपी डा. योगेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजकर अवैध प्लॉटिंग वाले खसरा नंबरों की भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने को कहा था।