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DevBhoomi Insider Desk
• Sat, 19 Nov 2022 11:00 pm IST


क्या 392 अस्थायी लिपिक हो पाएंगे नियमित, आखिर SC ने HC के फैसले पर क्यों लगाई रोक...?


सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 392 अस्थायी लिपिकों को नियमित करने के सालों पुराने मामले में मुख्य सचिव और इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने हाईकोर्ट के 10 नवंबर के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका यानि एसएलपी पर नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। 

दरअसल, यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानि एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। इसके बाद पीठ ने दोपहर 12.45 बजे सुनवाई करने पर सहमति जताई है।