उत्तराखँड से एक बड़ी खबर है। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। खबर है कि ये वारंट बरेली के 31 साल पुराने बहुचर्चित जैन दंपती हत्याकांड केस में जारी हुआ है। इस मामले में रेखा आर्य के पति भी आरोपी हैं। मामले में गिरधारी साहू पर भी गंभीर।
हालांकि साहू के वकील ने कोर्ट में उनके कोरोना संक्रमित होने की दुहाई दी थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले में अन्य तीन आरोपियों को जेल भेज दिया जा चुका है। जैन दंपति हत्याकांड 1990 के जून महीने में हुआ था। मृतक नरेश जैन और पुष्पा जैन की बेटी प्रगति जैन ने रिपोर्ट लिखाई थी। गवाही के दौरान प्रगति जैन ने कोर्ट को बताया था कि 11 जून 1990 की रात करीब सवा नौ बजे वो सभी लोग टीवी देख रहे थे। उसी दौरान चार-पांच लोग उनके घर में घुस आए। उनके हाथ में चाकू और डंडे थे।
उनमेंं से एक ने उनके पिता नरेश जैन से कुुछ बात की थी। इसके अलावा दूसरे शख्स ने जाकर टीवी बंद कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने नरेश जैन पर चाकू मारना शुरू कर दिया। बीचबचाव में वे दोनों बहनें चोटिल हो गईं। इस हमले में उनके पिता नरेश जैन और मां पुष्पा जैन की मौत हो गई। मामले में रेखा आर्या के पति जोगीनवादा के पप्पू गिरधारी समेत 11 लोगों पर आरोप तय किए गए। इसमें हत्या, आपराधिक षडयंत्र रचना, भूमि-संपत्ति को हड़पने समेत कई गंभीर आरोप शामिल हैं। मामले में कोर्ट ने अब पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की गई है।