अभिभावक एक बार देने के बाद संपत्ति वापस नहीं ले सकते है ये आदेश है मद्रास हाईकोर्ट का, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये बात कही।
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, अगर अभिभावक बच्चों के नाम जमीन करते समय, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम के तहत संपत्ति नहीं देते हैं और न ही उसमें दाता की देखभाल करने की शर्त लगाते हैं तो दी गयी संपत्ति को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
जस्टिस आर सुब्रमण्यम ने कहा, धारा 23 के तहत संपत्ति हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए दो आवश्यक पूर्व शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अधिनियम के लागू होने के बाद हस्तांतरण दस्तावेज तैयार किया गया हो। दूसरा यह कि हस्तांतरणकर्ता को कायम रखने के लिए दायित्व तय होने चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता अपने बेटे से भरण-पोषण की मांग के लिए उचित कार्यवाही शुरू कर सकता है।