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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 12 Aug 2021 1:32 pm IST


रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में कटौती नहीं हो सकती-हाईकोर्ट


हाईकोर्ट में राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर हो रही कटौती के मामले पर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी की पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह इसे जारी रखना चाहेंगे या बंद करेंगे, इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी।