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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 3 May 2023 9:30 am IST


विकास प्राधिकरण में मकान निर्माण को बदले नियम, मालिकों ने यह काम नहीं किया तो कटेगा चालान


विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास कराए बिना होने वाले निर्माण पर अब श्रम विभाग भी चालान करेगा। ऐसे भवन स्वामियों से भी लेब सेस वसूला जाएगा। लेबर सेस वसूलने का काम संभाल रही टीसीआईएल कंपनी को कर्मकार बोर्ड ने चालान के नोटिस जारी करने को कहा है। विकास प्राधिकरणों का नक्शा दिखाने वालों को इन चालान से राहत मिलेगी।

भवन निर्माण लागत का एक प्रतिशत लेबर सेस के रूप में वसूला जाता है। दस लाख कम निर्माण लागत वाले भवनों को लेबर सेस से छूट है।
30 अक्तूबर 2005 को कर्मकार बोर्ड का गठन हुआ। इसके बाद से जिन भवनों का निर्माण हुआ है,उन्हें लेबर सेस का भुगतान करना है। नए भवनों के निर्माण पर विकास प्राधिकरण नक्शा पास करने के दौरान ही लेबर सेस वसूल कर बोर्ड को दे रहे हैं।

इसी तरह बड़े सड़क, पुल और अन्य बिल्डिंग निर्माण पर भी लेबर सेस वसूला जा रहा है। चार लाख भवन किए हैं चिन्हित: कुल कितने भवनों ने लेबर सेस का भुगतान नहीं किया है, उसके लिए बोर्ड ने टीसीआईएल कंपनी को सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है। कंपनी ने गूगल इमेज और फील्ड सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की। 2005 से पहले, बाद में और मौजूदा तस्वीरों के आधार पर भवन निर्माण की एक संख्या निकाली गई।