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• Tue, 6 Feb 2024 12:42 pm IST


टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले संचालकों लाइसेंस लेना अब जरूरी


उत्तराखंड में कई टूर एंड ट्रेवल्स संचालक बिना मानक और लाइसेंस के दुकानें खोलकर यात्रियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं. ऐसे में अब नियम के तहत टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले संचालकों को परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होगा.सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेश के आधार पर ही अब उत्तराखंड के टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी अपना कारोबार कर सकेंगे.

संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि टूर एंड ट्रेवल्स के लिए परिवहन विभाग मुख्यालय ने आदेश जारी किए है, जहां बिना मानक के चल रहे टूर एंड ट्रेवल्स के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी.टूर एंड ट्रेवल्स संचालकों को अब परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. नए नियम के अनुसार अब टूर एंड ट्रेवल्स के पास अपना कार्यालय के साथ ही उसमें यात्रियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था और संचालक के पास छोटी बड़ी 10 यात्री गाड़ियां होना आवश्यक है. इसके अलावा इन गाड़ियों को रखने के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी अनिवार्य है.