केरल हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के एक फैसले को खारिज करते हुए आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ लगे गैर इरादतन हत्या को खारिज कर दिया था।
दरअसल, आईएएस पर आरोप था कि, उनकी तेज रफ्तार कार से टक्कर लगने से पेशे से पत्रकार बशीर की मौत हो गई थी। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने सत्र अदालत के इसी फैसले को आंशिक रूप से खारिज कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट का कहना है कि हादसे के दौरान आईएएस तेज रफ्तार कार चला रहे थे। मामले में अधिकारी ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। कोर्ट ने मामले में फिरोज को भी आरोपी माना है।
बता दें कि, फिरोज पर आरोप था कि उसने आईएएस को तेज गाड़ी चलाने के लिए उकसाया था। सत्र अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में वेंकटरमन के खिलाफ धारा 304 का आरोप तो हटा दिया था। लेकिन कोर्ट ने आईएएस को धारा 304 (ए) और 279 सहित अन्य धाराओं में आरोपी माना था। इसके बाद राज्य सरकार ने सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया।