कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन की रोकथाम के लिए सरकार ने चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों के लिए लागू किए गए प्रतिबंध भी कोविड गाइडलाइन में शामिल किए हैं। मंगलवार रात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बाबत संशोधित गाइडलाइन जारी की। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु के अनुसार, अब चुनाव आयोग की ओर से प्रतिबंधित गतिविधियों पर उत्तराखंड में भी पूरी तरह से रोक रहेगी।
चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई हुई है। इसके साथ ही, कई कड़े प्रावधान भी किए हैं। रैली-सभाएं प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही होंगी। उत्तराखंड में ऐसे 601 मैदान चिह्नित भी किए गए हैं। मुख्य सचिव के अनुसार, यह व्यवस्था बारह जनवरी से आगे नए आदेशों तक लागू रहेगी। दूसरी ओर, सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।