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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 3 Sep 2021 7:30 am IST


शिक्षक पति की हत्या में पत्नी व उसके प्रेमी पुलिसकर्मी को आजीवन कारावास


शिक्षक पति की हत्या के मामले में अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की कोर्ट ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 35-35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 15 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस को रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में व्यक्ति का शव मिला था। दूसरे दिन शव की पहचान शिक्षक किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई। रायपुर पुलिस ने 16 जून 2018 को मृतक के भाई डालनवाला निवासी आनंद सिंह चौहान की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने बताया कि किशोर चौहान राजकीय इंटर कालेज सजवाण कांडा देवप्रयाग में शिक्षक थे। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई थीं। शुरुआत में माना जा रहा था कि अधिक शराब पीने के कारण शिक्षक की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शिक्षक की हत्या गला घोंटकर की गई है। ऐसे में पुलिस ने जांच की तो आराघर के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उनकी कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पुलिस ने 17 जून 2018 को सीसीटीवी फुटेज व काल डिटेल के आधार पर हत्या के आरोप में किशोर चौहान की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी हरिद्वार में तैनात पुलिस सिपाही अमित पार्ले को गिरफ्तार कर लिया।